31.3 C
Jabalpur
April 25, 2024
सी टाइम्स
राष्ट्रीय

मोरबी हादसे पर HC की गुजरात सरकार को फटकार, आपको होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं

अहमदाबाद 15 Nov. (Rns): गुजरात हाई कोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। अदालत ने टेंडर जारी करने में पाई गईं खामियों को लेकर राज्य सरकार और मोरबी नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मोरबी नगर पालिका को होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है।

चीफ जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि 15 जून 2016 को कॉन्ट्रैक्टर का टर्म समाप्त हो जाने के बाद भी नया टेंडर क्यों नहीं जारी किया गया? बिना टेंडर के एक व्यक्ति के प्रति राज्य की ओर से कितनी उदारता दिखाई गई? अदालत ने कहा कि राज्य को उन कारणों को बताना चाहिए कि आखिर क्यों नगर निकाय के मुख्य अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू नहीं की गई?

बेंच ने राज्य सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या वह उन लोगों के परिवार के सदस्य को सहायता के तौर पर नौकरी दी जा सकती है, जो अपनी फैमिली अकेले कमाने वाले थे लेकिन इस दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। वहीं, राज्य मानवाधिकार आयोग के वकील ने कोर्ट को बताया किया कि इसकी पुष्टि की जा रही है कि संबंधित परिवारों को मुआवजा दिया गया है या नहीं।

अन्य ख़बरें

‘चुनावी बॉन्ड घोटाले’ की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका

Newsdesk

महाराष्ट्र के यवतमाल में चुनावी रैली के दौरान नितिन गडकरी हुए बेहोश

Newsdesk

इंडी अलायंस परिवारवाद और भ्रष्टाचारी पार्टियों का गठबंधन : जेपी नड्डा

Newsdesk

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading