भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली| हाईकोर्ट ने बीती 12 दिसंबर को सुरक्षित रखा अपना फैसला आज सुना दिया है, और साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिका खारिज कर दी है… मामले के याचिकाकर्ता बार बार मौका दिए जाने के बाद भी हाईकोर्ट में ना तो हाजिर हो रहे थे और ना ही अपना पक्ष रख रहे थे.. ऐसे में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की गैरहाजिरी के आधार पर ये याचिका खारिज कर दी है… बता दें कि सांसद प्रज्ञा सिंह के खिलाफ ये याचिका भोपाल के राकेश दीक्षित ने एक वोटर की हैसियत से दायर की थी… याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने चुनाव प्रचार में धर्म के आधार पर वोट मांगे थे इसलिए उनका निर्वाचन शून्य घोषित किया जाना चाहिए… याचिका में कहा गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक और धार्मिक भाषण दिए जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह पर भगवा आतंकवाद पर बयान देने के झूठे आरोप लगाए… याचिका मे कहा गया है कि लोकप्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 के मुताबिक कोई भी प्रत्याशी धार्मिक आधार पर वोट नहीं मांग सकता लिहाजा साध्वी प्रज्ञा सिंह का निर्वाचन भी रद्द किया जाना चाहिए… बहरहाल याचिकाकर्ता द्वारा अपने आरोपों के समर्थन में सुबूत ना रखने और सुनवाईयों से गैरहाजिर रहने पर हाईकोर्ट ने ये याचिका खारिज कर दी है।