37.9 C
Jabalpur
April 24, 2024
सी टाइम्स
क्राइम

हेट स्पीच मामले में कफील खान को राहत

प्रयागराज, 27 अगस्त (आईएएनएस)| इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आपराधिक मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम), अलीगढ़ द्वारा डॉ कफील खान के खिलाफ पारित आरोपपत्र और उसके संज्ञान आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डॉ खान ने नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में एक भड़काऊ भाषण दिया था। अदालत ने आरोप पत्र और उसके संज्ञान आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आरोप पत्र दाखिल करने से पहले, संबंधित पुलिस अधिकारियों ने केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 196 (ए) के तहत अपेक्षित मंजूरी नहीं ली थी।

हालांकि, यह फैसला देते हुए न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने स्पष्ट किया कि केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट से सीआरपीसी की धारा 196 (ए) के तहत दी गई अनिवार्य मंजूरी के बाद अदालत द्वारा चार्जशीट और उसके संज्ञान आदेश पर विचार किया जा सकता है।

सीआरपीसी की धारा 196 (ए) के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व मंजूरी के बिना कोई भी अदालत आईपीसी की धारा 153 ए के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं ले सकती है।

इससे पहले, डॉ खान के खिलाफ धारा 153 ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153 बी (आरोप, राष्ट्रीय एकता के लिए पूर्वाग्रही दावे), 505 (2) (बयान बनाने या बढ़ावा देने, दुश्मनी, घृणा और दुर्भावना को बढ़ावा देने के तहत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

नतीजतन, उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। बाद में, पुलिस ने 16 मार्च, 2020 को अलीगढ़ की एक अदालत के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया। सीजेएम, अलीगढ़ ने 28 जुलाई, 2020 को इसका संज्ञान लिया था।

वर्तमान में खान ने इसे चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

एक अन्य स्तर पर, उन्हें इस संबंध में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) के तहत हिरासत में लिया गया था, जिसे बाद में उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विशेषज्ञ खान को पहले अगस्त 2017 में ऑक्सीजन की कमी के कारण बीआरडी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लगभग 60 शिशुओं की मौत के बाद सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

खान ने अपने निलंबन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है जो मामले की सुनवाई कर रहा है।

अन्य ख़बरें

गुरुग्राम में सड़क किनारे झगड़े के बाद एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या, दो आरोपी गिरफ्तार

Newsdesk

लखनऊ में टोना टोटका के शक में भतीजे ने की चाचा की हत्या

Newsdesk

हादसे में पत्नी की मौत के एक दिन बाद पति ने लगाई फांसी

Newsdesk

Leave a Reply

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading