August 22, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

अवैध कॉलोनाइजरों पर कार्रवाई लगातार जारी, 1.50 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि कराई गई अतिक्रमण मुक्त



जबलपुर। शहर के सुनियोजित विकास को बनाए रखने और आम नागरिकों को अवैध प्लॉटिंग एवं धोखाधड़ी से बचाने के उद्देश्य से नगर निगम द्वारा अवैध कॉलोनियों एवं अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देश पर इसी क्रम में कटंगी बायपास क्षेत्र में नगर निगम की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 1.50 करोड़ रुपये मूल्य की शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया।

नगर निगम के कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि यह कार्रवाई वार्ड क्रमांक 72, दादा ठनठन पाल वार्ड के अंतर्गत मटर मंडी के सामने नंदनी, कटंगी बायपास क्षेत्र में की गई। यहां खसरा नंबर 366 एवं 367, कुल रकबा 1.1800 हेक्टेयर में बिना वैध अनुमति के अनाधिकृत कॉलोनी विकसित किए जाने की जानकारी सामने आई थी। नगर निगम द्वारा मौके पर पहुंचकर अनधिकृत रूप से किए जा रहे निर्माण एवं विकास कार्यों को हटाया गया।

कॉलोनी सेल प्रभारी ने बताया कि अनाधिकृत कॉलोनी तक पहुंचने के लिए शासकीय भूमि का उपयोग किया जा रहा था। संबंधित भूमि खसरा नंबर 370/1, रकबा लगभग 650 वर्गमीटर है। नगर निगम की कार्रवाई के दौरान इस शासकीय भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। भूमि का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1.50 करोड़ रुपये बताया गया है।

कार्रवाई के दौरान शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर उसे सुरक्षित किया गया। नगर निगम अधिकारियों के अनुसार इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य शासकीय संपत्तियों को अतिक्रमण से बचाने के साथ शहर में अनधिकृत कॉलोनियों के विकास पर प्रभावी रोक लगाना है।

कॉलोनी सेल प्रभारी सुनील दुबे ने बताया कि संबंधित निर्माणकर्ताओं को नगर निगम की ओर से पूर्व में नियमानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस के माध्यम से अनधिकृत विकास एवं निर्माण के संबंध में जवाब प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया था। निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्राप्त जवाब संतोषजनक एवं वैधानिक नहीं पाए जाने के बाद सक्षम स्वीकृति प्राप्त कर कार्रवाई की गई।

नगर निगम ने स्पष्ट किया कि बिना वैध अनुमति के कॉलोनी विकसित करना तथा शासकीय भूमि का उपयोग करना नियमों के विरुद्ध है। ऐसी गतिविधियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

नगर निगम अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी अनधिकृत कॉलोनी में प्लॉट खरीदने से पहले संबंधित भूमि एवं कॉलोनी की वैधता तथा आवश्यक अनुमतियों की जानकारी अवश्य प्राप्त करें।

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