बेंगलुरु,11 फरवरी (आरएनएस)। कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को शिक्षण संस्थानों को पुन:खोलने को कहा है। कोर्ट ने कक्षा में छात्रों के भगवा शॉल, गमछा, हिजाब पहनने या किसी अन्य तरह का धार्मिक झंडा लाने पर रोक लगा दी है।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने आदेश में स्पष्ट किया कि हिजाब केवल ऐसे ही संस्थानों में पहन कर जाया जा सकता है जहां महाविद्यालय विकास समिति ने विद्यार्थियों के ड्रेस कोड या वर्दी में इसका उल्लेख किया है।


