मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सहारा निवेशकों के पक्ष में सुनवाई करते हुए आज बढ़ा आदेश सुनाया है। हाईकोर्ट ने सहारा समूह के प्रमुख सुब्रतो राय सहारा को 5 लाख रुपए का जमानती वारंट भी जारी किया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि अगली सुनवाई में जवाब देनें के लिए हाजिर हो। हाईकोर्ट में यह सुनवाई जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में हुई है , मामले की अगली सुनवाई अब जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी।
सागर निवासी विष्णु प्रसाद साहू , बाघ बाई साहू और ऋषिकांत साहू की याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए लखनऊ एस.पी को निर्देश दिए है कि वह सहारा प्रमुख सुब्रतो राय सहारा के खिलाफ कार्रवाई करें। याचिकाकर्ता के वकील अंकित मिश्रा ने हाईकोर्ट को बताया कि उन्होंने सहारा पैराबेंकिंग में अपने रुपए इनवेस्टमेंट किए थे जिनकी मियाद पूरी हो चुकी है , यह राशि 25 लाख रुपए तक पहुंच गई थी। याचिकाकर्ता ने बताया कि 2 साल पहले निवेश की मेच्यूरिटी पूरी हो चुकी थी इसके बाद भी सहारा ने रुपए नही लौटाए।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि सहारा कंपनी से 25 लाख रुपए उन्हें लेना है जिसकी 2 साल पहले मेच्यूरिटी हो चुकी थी, जब रुपए नही मिलें तो पीड़ित ने भारत सरकार सी.आर.सी (सेंट्रल रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी दिल्ली) में शिकायत की पर जब वहा भी उन्हें राहत नही मिली तो पीड़ित ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिलहाल अब इस मामले में अगली सुनवाई जनवरी के दूसरे सप्ताह होगी।


