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Jabalpur
April 11, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

अवैध पानी पाउच फैक्ट्री पर प्रशासन की दबिश

1 लाख जुर्माना, मशीन सील; बिना लाइसेंस चल रहा था प्लांट




जबलपुर। जबलपुर नगर निगम और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने विजयनगर क्षेत्र में पंकज ट्रेडिंग कंपनी पर छापामार कार्रवाई कर अवैध पानी पाउच निर्माण इकाई का पर्दाफाश किया है। कार्रवाई के दौरान टीम ने मौके से करीब 500 पानी के पाउच जब्त किए और नियमों के गंभीर उल्लंघन पर ₹1 लाख का स्पॉट फाइन लगाया। साथ ही, पानी पाउच पैकिंग मशीन को सील कर दिया गया।

नियमों की खुलेआम अनदेखी

नायब तहसीलदार रमेश कुमार कोष्टी ने बताया कि नियमानुसार पानी पाउच की मोटाई 120 माइक्रोन से अधिक होना अनिवार्य है, जबकि फैक्ट्री में केवल 65 माइक्रोन के पाउच का उपयोग किया जा रहा था। यह पर्यावरण नियमों का सीधा उल्लंघन है।

बिना फिल्टर बोरिंग का पानी, सेहत से खिलवाड़

जांच में सामने आया कि पाउच में भरा जा रहा पानी बिना किसी फिल्टर प्रक्रिया के सीधे बोरिंग से लिया जा रहा था। इस तरह का पानी स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक माना जाता है, जिससे आमजन में गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है।

कोई वैध लाइसेंस नहीं

कार्रवाई के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि पंकज ट्रेडिंग कंपनी के पास पानी पाउच निर्माण का कोई वैध मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नहीं था। पूरा प्लांट अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था।

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