रांची, 14 जनवरीभाजपा के गोड्डा से भाजपा सांसद डॉ. निशिकांत दुबे को लोकपाल से बड़ी राहत मिली है। लोकपाल ने सांसद और उनके परिवार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से संबंधित शिकायत को ‘आधारहीन’ और ‘योग्यताहीन’ करार देते हुए खारिज कर दिया है। लोकपाल की पीठ ने अपने आदेश में शिकायतकर्ता के आचरण पर भी कड़ी टिप्पणियां की हैं।
सांसद निशिकांत दुबे ने इस आदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा किया है। लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने विस्तृत आदेश में कहा कि शिकायत में तथ्यों का अभाव है। आदेश में यह भी कहा गया कि शिकायत महज अनुमानों, धारणाओं और कल्पनाओं पर आधारित है तथा इसके पीछे राजनीतिक और व्यक्तिगत प्रतिशोध की मंशा प्रतीत होती है।
लोकपाल ने यह भी गंभीर टिप्पणी की कि शिकायतकर्ता, जो स्वयं एक पूर्व उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी रहे हैं, ने लोकपाल की कार्यवाही की गोपनीयता का उल्लंघन करते हुए इसे सार्वजनिक करने और वायरल करने की कोशिश की। इसके अलावा, पीठ ने यह नोट किया कि शिकायत का बड़ा हिस्सा सांसद की पत्नी के खिलाफ केंद्रित था, जबकि वे लोक सेवक नहीं हैं और लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं।
शिकायत खारिज करने के साथ ही लोकपाल ने डॉ निशिकांत दुबे को यह स्वतंत्रता भी दी है कि वे अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने और गोपनीयता के उल्लंघन के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ उपयुक्त कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।


