नई दिल्ली, 23 मई ( दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली में बिना सरकारी मदद वाले प्राइवेट स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हें शिक्षा निदेशालय (डीओई) की अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर स्कूल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में फीस बढ़ाता है, तो उसे सिर्फ शिक्षा निदेशालय को सूचना देनी है, उन्हें अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि अगर स्कूल शैक्षणिक सत्र के बीच में फीस बढ़ाना चाहते हैं, तब शिक्षा निदेशालय की मंजूरी जरूरी होगी।
कोर्ट ने अभिभावकों को राहतदेते हुए यह भी कहा कि स्कूल पुराने सालों की बढ़ी हुई फीस का बकाया अब नहीं वसूल सकते। यानी 2016-17 या पुराने सत्रों की बढ़ी फीस अब अभिभावकों से नहीं मांगी जा सकती। स्कूलों की आखिरी प्रस्तावित फीस वृद्धि अब अप्रैल 2027 से ही लागू होगी।


