फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में बाहरी पदार्थ मिलने का उल्लेख, जनस्वास्थ्य से जुड़ा मामला मानते हुए अंतरिम राहत नहीं
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनिक घी के बाजार में भेजे गए पूरे स्टॉक को वापस बुलाने के आदेश पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट में घी के सैंपल को ‘Unsafe’ बताए जाने और मामले के सीधे आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़े होने को देखते हुए जस्टिस मनिन्दर एस. भट्टी की एकलपीठ ने कंपनी को अंतरिम राहत नहीं दी।
मामला मे. अनिक मिल्क प्रोडक्शन लिमिटेड, जबलपुर यूनिट की याचिका से जुड़ा है। कंपनी ने कटनी खाद्य विभाग द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें बाजार में भेजे गए अनिक घी के पूरे स्टॉक को वापस बुलाने का निर्देश दिया गया था।
सुनवाई के दौरान अदालत के समक्ष फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में घी के सैंपल में ‘extraneous matter’ यानी बाहरी पदार्थ पाए जाने का उल्लेख करते हुए सैंपल को ‘Unsafe’ बताया गया था। कंपनी की ओर से तर्क दिया गया कि Food Safety and Standards Act, 2006 की धारा 3(i) के तहत ‘extraneous matter’ की मौजूदगी की व्याख्या पर विचार किया जाना चाहिए।
कंपनी ने अदालत को बताया कि संबंधित स्टॉक पहले ही रिटेलरों तक पहुंच चुका है। पूरे स्टॉक को वापस बुलाने से उसे आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसी आधार पर Recall Order पर अंतरिम रोक की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट ने प्रारंभिक स्तर पर फूड एनालिस्ट की रिपोर्ट और जनस्वास्थ्य से जुड़े पहलू को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि मामले में खाद्य उत्पाद की सुरक्षा का प्रश्न सीधे आम जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा है, इसलिए इस स्तर पर Recall आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती।
कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर तीन सप्ताह में जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। फिलहाल 9 सितंबर के Recall Order पर रोक नहीं लगी है।


