जबलपुर। उपार्जन व्यवस्था का अनुचित लाभ उठाने की नियत से इंदौर से जबलपुर भेजी गई धान का अवैध परिवहन कर तिलसानी स्थित वाजपेयी वेयर हाउस तिलसानी में कराया गया था भंडारण। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के निर्देश पर अनुविभागीय राजस्व अधिकारी कुंडम ने व्यापारियों, बिचौलियों और खरीदी केंद्र प्रभारी, कम्प्यूटर ऑपरेटर, वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के कर्मचारी की मिलीभगत से धोखधड़ी कर अवैध लाभ अर्जित करने के इस मामले की जांच की जा रही है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी कुण्डम ;खाद्य विभाग कलेक्ट्रेटआभा शर्मा ने मंगलवार को थाना उपस्थित आकर कार्यालय कलेक्टर ;खाद्य शाखा, ,के आदेश ,के परिपालन मे एक टाईपशुदा आवेदन पत्र थाना प्रभारी कुण्डम के नाम का प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रस्तुत किया। जिसके अवलोकन पर प्रथम दृष्टया आरोपी सचिन साहू पिता दिनेश साहू निवासी पडवार बरेला थाना बरेला, यदुनंदन उर्फ सोनू गोस्वामी पिता कोमल गोस्वामी निवासी कल्याणपुर थाना कुण्डम, कमलेश पिता खुशीलाल चौकीदार निवासी. तिलसानी, तहसील कुण्डम, बादल सुहाने पिता स्व दिलीप सुहाने निवासी.लमती मथुरा बिहार हाल विजय नगर, बुद्धसेन पिता दुलिया कोल निवासी सतना ;ग्राम चकेरा तहसील रामपुर बघेलान, खरीदी केंद्र प्रभारी पूरन सिंह बरकडे, ऑपरेटर. अमितपुरी गोस्वागमी, मनीष पटले वेयरहाउस में कार्यरत कर्मचारी, अन्य द्वारा 14जनवरी को मां वैष्णव ट्रान्सपोर्ट कंपनी नूय लोहा मंडी देवास नौका इंदौर के द्वारा ट्रक मे इन्दौर से लगभग 21ण्5 मैट्रिक टन धान श्री पार्श्वनाय इंटरप्राईजेज सुहाने ट्रेडर्स जबलपुर को भेजी गयी। धान को अवैध लाभ अर्जित करने के लिये धोकाधडी कर बाजपेयी वेयर हाउस तिलसानी में अवैध रूप से भंडारित करना पाया गया। जो आरोपियों का कृत्य अपराध घटित करना पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।


