चार चाकू और बिना नंबर की एक्टिवा जब्त
जबलपुर। थाना बरेला अंतर्गत चौकी गौर क्षेत्र में सालीवाड़ा पेट्रोल पंप पर मारपीट और तोड़फोड़ की घटना को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को चाकू सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से चार चाकू और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की एक्टिवा भी जब्त की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 7 फरवरी 2026 को अंशुल पटेल (20 वर्ष), निवासी ग्राम परसवारा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह सालीवाड़ा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने का काम करता है। उसी दिन एक स्कूटी पर दो युवक, एक मोटरसाइकिल पर दो युवक और शुभम सेन सिगरेट पीते हुए आए और तीनों वाहनों में पांच-पांच लीटर पेट्रोल फ्री में भरने की मांग करने लगे। जब अंशुल ने बिना पैसे पेट्रोल भरने से इनकार किया तो सभी युवक गाली-गलौज करने लगे।
अंशुल के साथी मुकुंदराव जाधव ने जब उन्हें गाली देने से रोका तो सभी युवकों ने मिलकर दोनों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान शुभम सेन ने चाकू से हमला कर अंशुल के दाहिने हाथ की उंगली में और मुकुंदराव के सिर में चोट पहुंचाई। इसके बाद आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और पत्थर फेंककर पेट्रोल पंप कार्यालय की खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। घटना के बाद आरोपी मोटरसाइकिल, स्कूटी और नीले रंग की बिना नंबर की बलेनो कार से फरार हो गए थे।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सूर्यकांत शर्मा एवं डीएसपी ग्रामीण श्रीमती आकांक्षा उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बरेला अनिल पटेल के नेतृत्व में टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने कटियाघाट श्मशान घाट के पास दबिश दी, जहां चार युवक चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहे थे।
पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम प्रशांत पासी (23 वर्ष) निवासी बिलहरी, शनि बढ़ेल (19 वर्ष), युसुफ तिर्की (23 वर्ष) और शरद मेहतो (20 वर्ष) निवासी कटियाघाट बताए। तलाशी के दौरान चारों के पास से एक-एक चाकू बरामद हुआ। पूछताछ में उन्होंने सालीवाड़ा पेट्रोल पंप की घटना में शामिल होना स्वीकार किया।
पुलिस ने चारों आरोपियों से चार चाकू और घटना में प्रयुक्त बिना नंबर की एक्टिवा जब्त कर उनके विरुद्ध आर्म्स एक्ट सहित संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार मुख्य आरोपी प्रशांत पासी के खिलाफ पूर्व में अवैध वसूली, मारपीट, आबकारी एक्ट और आर्म्स एक्ट के कुल 12 मामले दर्ज हैं, जबकि शनि बढ़ेल के खिलाफ भी मारपीट और आर्म्स एक्ट के चार प्रकरण पहले से दर्ज हैं।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी बरेला अनिल पटेल, चौकी प्रभारी गौर उप निरीक्षक टेकचंद शर्मा, एएसआई सोमनाथ अहिरवार, मुकेश पठारिया, देवेंद्र प्रजापति, प्रधान आरक्षक ओमनारायण, राकेश, कमलेश तथा आरक्षक शिवप्रसाद और राजेश की सराहनीय भूमिका रही।


