जबलपुर। जिले में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बिना किसी वैध अनुमति ट्रक एवं कारों को काटकर स्क्रैप के रूप में बेचने के अवैध कारोबार का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक गैराज संचालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया है। संयुक्त कार्रवाई में लगभग 50 लाख रुपये मूल्य के ट्रक, कारें, कटे हुए स्क्रैप पार्ट्स तथा ऑक्सीजन सिलेंडर जब्त किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अपराध) जितेन्द्र सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक अधारताल राजेश्वरी कौरव तथा उप पुलिस अधीक्षक (अपराध) उदयभान बागरी के मार्गदर्शन में क्राइम ब्रांच और थाना अधारताल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई को अंजाम दिया।
क्राइम ब्रांच को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना अधारताल क्षेत्र अंतर्गत खजरी खिरिया स्थित एक गैराज में आतिफ अली नामक व्यक्ति ट्रक और कारों की अवैध कटिंग कर उन्हें स्क्रैप के रूप में बेचने की तैयारी कर रहा है। सूचना की तस्दीक के बाद पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। जांच के दौरान ट्रक क्रमांक MP 46 H 0163 को आधा काटा हुआ पाया गया, जिसे स्क्रैप में बदला जा रहा था। कटे हुए हिस्सों को ट्रक क्रमांक DL 1 LP 1469 में लोड किया गया था। एक अन्य ट्रक को पूरी तरह काटकर उसका स्क्रैप ट्रक क्रमांक MP 20 G 9040 में भरा मिला। इसके अतिरिक्त MP 20 GB 3137 क्रमांक के ट्रक में भी कटिंग किया हुआ स्क्रैप लोड पाया गया।
मौके पर कई कारें भी संदिग्ध स्थिति में खड़ी मिलीं। सफेद रंग की इंडिका विस्टा (MP 20 T 6687) का इंजन निकालकर वाहन के पीछे रखा गया था। इसके अलावा इंडिका कार MP 20 CA 1961, MP 20 CA 3661 तथा सेंट्रो कार MP 09 CB 7504 भी गैराज परिसर में मौजूद थीं। पूछताछ के दौरान गैराज संचालक वैध लाइसेंस अथवा कटिंग की अनुमति से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।
पुलिस ने मौके से आधा कटा ट्रक, स्क्रैप से भरे तीन ट्रक, चार कारें, एचपी कंपनी के दो सिलेंडर, दो ऑक्सीजन सिलेंडर, बिना नंबर का खुला इंजन तथा भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप जब्त किया। जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है। जांच में यह भी सामने आया कि वाहनों का पंजीयन निरस्तीकरण कराए बिना और वैध कर जमा किए बिना स्क्रैपिंग की जा रही थी, जिससे शासन को राजस्व की हानि पहुंचने की संभावना है।
आरोपी आतिफ अली पिता मुजफ्फर अली, उम्र 25 वर्ष, निवासी 482 छोटी ओमती के विरुद्ध थाना अधारताल में धारा 106 बीएनएसएस, धारा 318(1) एवं 61(2) बीएनएस तथा मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम की धारा 11 एवं 16(3) के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया गया है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अधारताल प्रवीण कुमरे एवं थाना प्रभारी अपराध शैलेष मिश्रा के निर्देशन में क्राइम ब्रांच और थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि अवैध स्क्रैप कारोबार और कर चोरी के मामलों में आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


