November 6, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

सह आरोपी के मेमो के आधार पर बनाया गया था आरोपी, जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मंजूर की जमानत

जबलपुर। नरसिंहपुर जिले में 106 किलो अवैध गांजा बरामदगी के मामले में गिरफ्तार ट्रक मालिक को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने आरोपी राजेश कुमार उर्फ राजकुमार शर्मा की नियमित जमानत अर्जी मंजूर करते हुए 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत मुचलके और इतनी ही राशि के एक स्थानीय जमानतदार की शर्त पर रिहा करने के निर्देश दिए हैं। आरोपी 1 अप्रैल 2026 से न्यायिक अभिरक्षा में था।

मामला नरसिंहपुर जिले के सौंसला थाना क्षेत्र का है। पुलिस ने अपराध क्रमांक 14/2026 में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/20 और 29 के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अभियोजन के अनुसार, मामले में 106 किलो गांजा बरामद किया गया था।

आरोपी की ओर से अधिवक्ता योगेश सोनी ने अदालत में दलील दी कि उनके मुवक्किल के कब्जे से कोई मादक पदार्थ बरामद नहीं हुआ है। उसे सह आरोपी तेजपाल उर्फ गोलू के मेमो के आधार पर आरोपी बनाया गया है। पुलिस चालान भी पेश कर चुकी है।

राज्य सरकार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी बरामदगी वाले ट्रक का मालिक है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना जमानत मंजूर कर ली।

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