July 3, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिकलीगल

144 करोड़ रुपए के ‘पंप एंड डंप’ घोटाले में सेबी का बड़ा एक्शन, 221 संस्थाओं पर लगाया प्रतिबंध, मास्टरमाइंड हनीफ शेख 7 साल के लिए बैन

मुंबई, 1 जुलाई । सेबी यानी भारतीय पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) ने शेयर बाजार में 5 लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी एक ‘इंडस्ट्रियल-स्केल’ की स्टॉक हेरफेर (मैनिपुलेशन) स्कीम का खुलासा करते हुए 221 संस्थाओं को प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है।नियामक ने कथित ‘पंप एंड डंप’ ऑपरेशन की वर्षों लंबी जांच के बाद ब्याज सहित करीब 144 करोड़ रुपए की अवैध कमाई को वापस जमा कराने का भी आदेश दिया है।सेबी ने अपने 394 पन्नों के अंतिम आदेश में व्यक्तिगत निवेशक हनीफ शेख को इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया है। जांच के अनुसार यह कथित घोटाला 2017 से 2020 के बीच संचालित किया गया, जिसमें मौर्या उद्योग, 7एनआर रिटेल, दार्जिलिंग रोपवे कंपनी, जीबीएल इंडस्ट्रीज और विशाल फैब्रिक्स जैसी पांच सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की कीमतों और ट्रेडिंग वॉल्यूम में कृत्रिम तरीके से उछाल लाया गया। इसके बाद इन शेयरों को ऊंची कीमत पर खुदरा निवेशकों को बेचकर भारी मुनाफा कमाया गया।सेबी के मुताबिक, इस पूरे ऑपरेशन में 200 से अधिक संस्थाएं शामिल थीं

जैसे ही खुदरा निवेशकों की खरीदारी बढ़ी, नेटवर्क से जुड़ी दूसरी संस्थाओं ने अपने शेयर ऊंची कीमत पर बेच दिए और भारी मुनाफा कमाया। सेबी की जांच में सामने आया कि इस अवैध कमाई को कई परतों वाले नेटवर्क के जरिए विभिन्न कंपनियों, फाइनेंसरों और विदेशी मुद्रा कारोबारियों के माध्यम से घुमाया गया, ताकि अंततः यह रकम कंपनी के प्रमोटरों या हनीफ शेख से जुड़े संस्थानों तक पहुंच सके और वास्तविक लाभार्थियों की पहचान छिपाई जा सके।बी ने इस पूरे घोटाले से हुई 143.79 करोड़ रुपए की अवैध कमाई का अनुमान लगाया है और सभी संबंधित पक्षों को अक्टूबर 2020 से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ यह राशि वापस जमा करने का निर्देश दिया है।कार्रवाई के तहत हनीफ शेख को 7 वर्षों के लिए प्रतिभूति बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है और उस पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। शेख से जुड़ी पांच संस्थाओं को 6 वर्षों के लिए बाजार से बाहर कर दिया गया है और प्रत्येक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

 

 

 

 

 

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