सागर से अलीराजपुर किए गए ट्रांसफर पर अंतरिम रोक
जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक साल के भीतर पांच बार तबादले का सामना कर रहे सागर के जूनियर सप्लाई ऑफिसर को अंतरिम राहत दी है। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने अधिकारी के स्थानांतरण आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार सहित अन्य अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है। अदालत के इस अंतरिम आदेश के बाद याचिकाकर्ता फिलहाल सागर में अपने वर्तमान पदस्थापन स्थल पर ही सेवाएं देते रहेंगे।
परेशान अधिकारी पहुंचा हाईकोर्ट
मामला सागर कलेक्टर कार्यालय के खाद्य विभाग में जूनियर सप्लाई ऑफिसर के पद पर कार्यरत सौरभ यादव से जुड़ा है। उनकी ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बार-बार किए जा रहे प्रशासनिक तबादलों को चुनौती दी गई। याचिका के अनुसार, 13 जून 2026 को उनका स्थानांतरण सागर से अलीराजपुर कर दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले महज एक वर्ष में उनका पांच बार तबादला किया जा चुका है। लगातार स्थानांतरण के कारण उन्हें और उनके परिवार को मानसिक एवं शारीरिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
अधिवक्ता की दलीलों के बाद हाईकोर्ट की अंतरिम रोक
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सत्येंद्र ज्योतिषी ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। दलीलों पर विचार करने के बाद एकलपीठ ने स्थानांतरण आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी। साथ ही राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
फिलहाल सागर में ही रहेंगे पदस्थ
हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश से सौरभ यादव को फिलहाल अलीराजपुर स्थानांतरित नहीं होना पड़ेगा। वे सागर में अपने वर्तमान पद पर कार्य करते रहेंगे। मामले में सरकार का जवाब आने के बाद आगे की सुनवाई होगी।


