जबलपुर,१५ जुलाई (आरएनएस)। विशेष न्यायाधीश मेरी माग्रेट फ्रांसिस डेविड की अदालत ने अबोध बालिका से दुष्कर्म में गोलपुर निवासी संजय बर्मन को २० वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही २० हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पीडि़ता को २५ हजार रुपये प्रतिकर राशि प्रदान किए जाने की भी व्यवस्था दी गई। अभियोजन की ओर से दलील दी गई है कि पीडि़ता की माँ ने २० अप्रैल, २०२१ को बताया कि उसके घर पर संजय बर्मन आता जाता रहता था। संजय उसके घर आया और पीडि़ता की माँ को फुल्की लेकर आने को कहा। वह पीडि़ता को घर में छोड़कर शाम के करीब चार बजे फुल्की लेने गई थी। उसी दौरान संजय ने पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया।