April 30, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की कसेगी नकेल CMHO के निर्देश पर शुरू हुई सख्त कार्रवाई



जबलपुर। शहर में अब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों की खैर नहीं है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMHO) डॉ. नवीन कोठारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा) के तहत सख्त कार्रवाई शुरू करने का फैसला लिया है।

बस स्टैंड से लेकर अस्पताल तक निगरानी

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार शहर के बस स्टैंड, अस्पताल परिसर, शासकीय कार्यालयों और स्कूल-कॉलेज जैसे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। कोटपा की धारा 4, 5, 6 और 7 के उल्लंघन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

विशेष टीम करेगी निरीक्षण

अभियान को प्रभावी बनाने के लिए विशेष निगरानी दल गठित किए जा रहे हैं, जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नियमित रूप से निरीक्षण करेंगे और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
स्कूलों के 100 मीटर दायरे में भी सख्ती कोटपा की धारा 6 के तहत स्कूल और कॉलेज के 100 मीटर के भीतर तंबाकू उत्पाद बेचने वाली दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इससे विद्यार्थियों को तंबाकू के दुष्प्रभाव से बचाने का प्रयास किया जा रहा है।

CMHO की अपील

सीएमएचओ डॉ. नवीन कोठारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान से बचें और तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करें।

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