निगमायुक्त ने 9 विभागों की समीक्षा कर तैयारियों को तेज करने के दिए निर्देश
जबलपुर। नगर निगम द्वारा आगामी 12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। लोक अदालत में नागरिकों को वर्षों से लंबित बकाया करों एवं विभिन्न शुल्कों के निपटारे पर नियमानुसार अधिभार में छूट का लाभ मिलेगा। निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार ने तैयारियों को लेकर निगम के 9 प्रमुख विभागों के अधिकारियों की मैराथन समीक्षा बैठक ली और लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए समय-सीमा में लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए।
बकाया करों के निपटारे पर राहत
लोक अदालत का उद्देश्य नागरिकों को पुराने बकाया करों के भुगतान का आसान अवसर उपलब्ध कराना है। इस दौरान संपत्ति कर, जलकर सहित अन्य नागरिक शुल्कों के अधिभार पर नियमानुसार छूट दी जाएगी। इससे करदाता कम लागत में अपने पुराने बकाए का निपटारा कर सकेंगे।
9 विभागों की तैयारियों की समीक्षा
निगमायुक्त ने राजस्व, बाजार, संपदा, कॉलोनी सेल, जल, स्वास्थ्य, भवन और फायर सहित संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से नोटिस जारी किए गए प्रकरणों, लंबित मामलों और राजस्व वसूली की स्थिति का ब्योरा लिया।
उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित राजस्व लक्ष्य को समय-सीमा में पूरा किया जाए और करदाताओं को लोक अदालत में मिलने वाली छूट का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जाए।
बकाया लीज राशि नहीं चुकाने पर निरस्तीकरण
निगमायुक्त ने संपदा एवं राजस्व विभाग को निर्देश दिए कि बार-बार सूचना देने के बावजूद बकाया लीज राशि जमा नहीं करने वाले लीज धारकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ऐसे लीज धारकों के लिए लोक अदालत को बकाया राशि जमा करने का अंतिम अवसर बताया गया है।
अवैध कालोनाइजरों पर होगी कार्रवाई
शहर में अवैध प्लॉटिंग और आम नागरिकों के साथ धोखाधड़ी की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए निगमायुक्त ने कॉलोनी सेल प्रभारी को अवैध कालोनाइजरों के खिलाफ प्राथमिकता से कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अनियोजित विकास और अवैध कॉलोनियों पर प्रभावी रोक लगाना जरूरी है।
अन्य सेवाओं से भी राजस्व बढ़ाने पर जोर
निगमायुक्त ने डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क, होर्डिंग, फायर एनओसी, बाजार किराया और ट्रेड लाइसेंस नवीनीकरण सहित अन्य मदों के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए।
फील्ड में उतरेंगे निगम अधिकारी
लोक अदालत का लाभ अधिक से अधिक पात्र नागरिकों तक पहुंचाने के लिए अपर आयुक्त से लेकर जोन प्रभारियों और टैक्स कलेक्टरों तक के अधिकारियों को फील्ड में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी नागरिकों को छूट की जानकारी देने के साथ बकाया राशि जमा करने के लिए प्रेरित करेंगे।
बैठक में अपर आयुक्त, अधीक्षण यंत्री, उपायुक्त एवं विभिन्न विभागों के अधिकारी और विभागीय प्रमुख उपस्थित रहे।


