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June 21, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीयव्यापार

आज से खुल जायेगी कॉलोनियो के निकट की दुकानें

Nagaon: People busy buying essential items at a general store during complete lockdown imposed in 560 districts in 32 states and union territories across the country as precautionary measure to contain the spread of the coronavirus, in Assam’s Nagaon on March 24, 2020. 

नई दिल्ली, 25 अप्रैल | देश भर में बंदी के बीच कुछ गैर जरूरी सामानों की दुकान आज से खुल जाएंगी। गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एक आदेश जारी कर कहा था कि आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दी जाती है। लेकिन मंत्रालय ने शर्त यह रखी है कि दुकान नगरपालिका और नगर निगमों की सीमा के भीतर आती हों। लेकिन इसके साथ ही साथ गृह मंत्रालय ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी स्टाफ के साथ काम होगा। दुकान में लोग मास्क लगाकर काम करेंगे।

आदेश के मुताबिक सभी दुकानें संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत होनी चाहिए। दुकानों में सिर्फ आधा स्टाफ ही काम कर सकेगा।

दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि द उन इलाकों में दुकान नही खुलेंगी ए जिन्हें कोरोना हॉटस्पॉट माना गया है या कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।

इस आदेश के बावजूद मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल अभी बंद ही रहेंगे। गृह मंत्रलाय ने अपने कल के आदेश में इन प्रतिष्ठानों को काम करने की इजाजत नही दी है। उम्मीद की जा रही है शुक्रवार को गृह मंत्रालय के आदेश से कुछ व्यावसायिक गतिविधि शुरू हो पाएगी और लोगों को कुछ आसानी होगी।

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