October 31, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीयहेडलाइंस

मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मिली जमानत

सुलतानपुर, 20 फरवरी । कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मंगलवार को सुलतानपुर जिले की सांसद-विधायक कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी के मामले में जमानत दे दी।

एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।

वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि राहुल गांधी एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव के समक्ष पेश हुए और ‘बेल बॉन्ड’ भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई। कोर्ट में करीब 15 मिनट रहने के बाद राहुल गांधी अदालत से निकल गए। मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को होगी।

कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष विजय मिश्र ने 4 अगस्त 2018 को राहुल गांधी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी विजय मिश्र का आरोप है कि 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिससे वो आहत हुए।

परिवादी के वकील संतोष पांडेय ने बताया कि कोर्ट ने परिवादी और अन्य गवाहों का बयान दर्ज करने के बाद 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को तलब करने का आदेश दिया था।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के तहत अपने पूर्व संसदीय क्षेत्र अमेठी में सोमवार को रात्रि प्रवास पर थे। इसके बाद मंगलवार वह गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में सुलतानपुर की एमपी-एमएलए अदालत में पेश होने के लिए पहुंचे थे।

अन्य ख़बरें

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पत्रकार निधि राजदान से शादी की

Newsdesk

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने निधि राजदान से की शादी, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

Newsdesk

भारत ‘आईसीएआर-सीजीआईएआर साइंस एंड पार्टनरशिप वीक’ की करेगा मेजबानी, दिल्ली में जुटेंगे दुनियाभर के वैज्ञानिक

Newsdesk

Leave a Comment