November 1, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

लोक सेवा गारण्टी में समय सीमा में सेवाएं नहीं देने वाले पंचायत सचिवो ंपर 500 रूपए प्रतिकेश पैनाल्टी लगाने के निर्देश- कलेक्टर


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शहडोल 30 अक्टूबर 2026- कलेक्टर श्री पार्थ जायसवाल ने लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय- सीमा में  विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं हितग्राही को नहीं मिलने पर संबंधित पंचायत सचिवों पर 500 रूपए प्रतिकेश पैनाल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं।
कलेक्टर ने जन विश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविर में प्राप्त होने वाली शिकायतों तथा सीएम हेल्पलाइन एवं लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के प्रकरणों का निराकरण 80 प्रतिशत से कम नहीं होना चाहिए अन्यथा संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। 
बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री शिवम प्रजापति, डीएफओ श्रद्धा पेंद्रे, अपर कलेक्टर श्री सरोधन सिंह, श्रीमती मिनिषा पाण्डेय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सोहागपुर श्रीमती अमृता गर्ग, एसडीएम ब्यौहारी सुश्री अर्चना मिश्रा, एसडीएम जैतपुर श्री दीपक मंडावी, डिप्टी कलेक्टर श्री भागीरथी लहरे, श्रीमती एंटोनिया एक्का, श्री अंकित ऊके सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

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