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शहडोल 28 जनवरी 2026- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक दीवान ने सोशल मीडिया में प्रसारित खबर शहडोल में पुलिस बल के हमले के मामले बढे़ के संबंध में वस्तुस्थिति से अवगत कराया है कि दिनांक 05.01.2026 को दुकान संबंधी विवाद का आवेदन पत्र आवेदक रमेश रजक पिता मगल प्रसाद रजक उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड क्र 03 बाणसागर थाना देवलोंद एवं अनावेदक सुनील सोनी पिता शंकर प्रसाद सोनी उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड क्र 09 बाणसागर के व्दारा प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र की जाँच सउनि महेश झा थाना देवलौद व्दारा की गई। शिकायत आवेदन पत्र के जाँच के दौरान आवेदक रमेश रजक एवं अनावेदक सुनील सोनी, दिलीप सोनी के कथन लेख किये दोनो पक्षो के व्दारा उक्त दुकान के संबंध में कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया। शिकायत जाँच मे उक्त जमीन परियोजना के अधिपत्य का होना पाया गया है।
उन्होंने बताया कि दिनांक 25.01.2026 को पुनः दुकान की बात को लेकर दोनो पक्ष आपस मे वाद विवाद लडाई झगडा करने की सूचना प्राप्त होने पर सउनि महेश झा स्टाफ लेकर विवाद शांत कराने हेतु कस्वा देवलौद रवाना हुये थे। मौके पर दोनो पक्षो के बीच विवाद हो रहा था। विवाद शांत कराने के लिए मौके पर पहुंचे पुलिस बल द्वारा हस्ताक्षेप कर विवाद शांत कराने का प्रयास किया गया, परन्तु इस दौरान एक पक्ष सुनील सोनी आवेश में आकर पुलिस कर्मचारी के साथ अभ्रदता करने लगे और सार्वजनिक रुप से अपशब्द कहे। इसी दौरान सुनील सोनी द्वारा पुलिस कर्मचारी सउनि महेश झा को धक्का दे दिया, जिससे वे गिर पड़े। सउनि महेश झा द्वारा शासकीय कार्य के दौरान सुनील सोनी निवासी बाणसागर जिला शहडोल द्वारा गाली गुप्तार कर धक्का मुक्की व धमकी देने के संबंध में आरोपी सुनील सोनी पिता शंकर प्रसाद सोनी उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड क्र 09 बाणसागर थाना देवलोंद जिला शहडोल के विरूद्ध अपराध क्र 21/2026 धारा 132, 121(1), 221, 351(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना उप. निरी हरिभान सिहं परस्ते व्दारा की जा रही है। विवेचना के दौरान आरोपी सुनील सोनी पिता शंकर प्रसाद सोनी उम्र 38 वर्ष निवासी वार्ड क्र. 09 बाणसागर को दिनांक 26.01.2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया जा चुका है। दोनो पक्षो मे दुकान मे कब्जा करने की बात को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित होने से दोनो पक्षो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही इस्तगाशा क्रमांक 26,27/26 धारा 126, 135 (3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इस्तगासा क्रमांक 01/2026 धारा। 64 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता तथा इस्तगासा क्रमांक 02, 03/2026 धारा 170 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत तहसील न्यायालय ब्यौहारी के समक्ष पेश किया गया है। प्रकरण की विवेचना शीघ्र पूर्ण कर न्यायालय प्रस्तुत किया जायेगा


