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June 6, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिकलीगल

बिहार में दूसरे राज्यों से लघु खनिज लेकर आने वाले वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास अनिवार्य

नई दिल्ली, 6 जून। बिहार में अन्य राज्यों से बालू, पत्थर और अन्य लघु खनिज लेकर आने वाले सभी वाहनों के लिए अब इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) लेना अनिवार्य कर दिया गया है। यह नियम 10 जून से पूरे बिहार में लागू हो जाएगा। नवादा जिला खनन पदाधिकारी ने शनिवार को बताया कि खान एवं भूतत्व विभाग, पटना की अधिसूचना के अनुसार अब बिहार में प्रवेश करने वाले हर ऐसे वाहन को आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। इसके बिना खनिज परिवहन की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने बताया कि विभागीय आदेश के अनुसार इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के लिए 60 रुपए प्रति मीट्रिक टन तथा 85 रुपए प्रति घनमीटर की दर निर्धारित की गई है। इसके लिए सभी वाहनों का आईएसटीपी पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है। वाहन मालिक अपने वाहनों का शीघ्र पंजीकरण संबंधित वेबसाइट पर जाकर कराएं तथा पंजीकरण उपरांत प्राप्त लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड के माध्यम से पोर्टल पर लॉगिन कर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करें। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अन्य राज्यों से आने वाले खनिज के स्रोत स्थल से परिवहन चालान निर्गत होने के छह घंटे के भीतर वाहन पर लदे खनिज की मात्रा के अनुरूप इंटर स्टेट ट्रांजिट पास प्राप्त करना अनिवार्य है। ट्रांजिट पास के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही किया जाएगा। आईएसटीपी चालान की वैधता संबंधित खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि खनिज परिवहन के दौरान इंटर स्टेट ट्रांजिट पास के साथ-साथ संबंधित राज्य से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य होगा। जांच के दौरान यदि इन दोनों में से कोई भी एक दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया जाता है, तो बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत दंड अधिरोपित किया जाएगा। वाहनों का पंजीकरण कराने के लिए सबसे पहले आईएसटीपी पोर्टल पर जाएं। पंजीकरण करने पर बने लॉगइन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर लॉगइन करें। ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन भुगतान पोर्टल के माध्यम से ही किया जाएगा। आईएसटीपी चालान की वैधता खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगी। खनिज परिवहन के दौरान ट्रांजिट पास के साथ-साथ अन्य राज्यों से निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य है। अवैध खनिज परिवहन के लिए जब्त वाहन जुर्माना भुगतान के पश्चात ही छोड़ा जा सकेगा।

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