जबलपुर के गोसलपुर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए एक महिला को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने उसके पति, सास और ससुर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार ग्राम सुंदरसी निवासी 24 वर्षीय सीमा यादव ने 18 जुलाई 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी अप्रैल 2021 में ग्राम सुंदरसी निवासी दिलीप यादव से हिंदू रीति-रिवाज से हुई थी।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि शादी के बाद दूसरी बार मायके से ससुराल आने पर पति दिलीप यादव, ससुर विजय यादव और सास शीला यादव ने उसे दहेज नहीं लाने तथा बाएं हाथ से दिव्यांग होने को लेकर ताने देना शुरू कर दिया।
महिला ने आरोप लगाया कि 17 अक्टूबर 2023 से उसे लगातार शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा तथा मायके से एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल लाने की मांग की गई।
शिकायत के अनुसार महिला के दो बेटे और एक बेटी हैं। बच्चों के कारण वह लंबे समय तक ससुराल पक्ष की प्रताड़ना सहती रही और इस संबंध में अपने मायके वालों को भी जानकारी दी।
आरोप है कि 3 जून 2026 को सास और ससुर के उकसाने पर पति ने महिला के साथ मारपीट की, जिससे उसकी पीठ और गाल में चोट आई। इसके बाद उससे दोबारा मायके से एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल लाने को कहा गया।
घटना के बाद से महिला अपने तीनों बच्चों के साथ मायके में रह रही है। शिकायत में कहा गया है कि रिश्तेदारों और परिवार के लोगों ने ससुराल पक्ष को समझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
गोसलपुर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 85, 115(2), 3(5) तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।


