July 29, 2026
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बंगाल सरकार में बड़ा फेरबदल, 99 बीडीओ का किया गया तबादला



कोलकाता, 28 जुलाई  पश्चिम बंगाल के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने मंगलवार को ब्लॉक या जमीनी स्तर पर प्रशासनिक ढांचे को फिर से व्यवस्थित करने के लिए 99 ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स (बीडीओ) के तबादले का आदेश जारी किया।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के बाद मई में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में नई भारतीय जनता पार्टी सरकार के कार्यभार संभालने के बाद से राज्य प्रशासन के शीर्ष स्तरों पर कई फेरबदल हुए हैं।

पुलिस प्रशासन में भी बड़े बदलाव किए गए थे। इस बार, राज्य सरकार ने बीडीओ स्तर पर बदलाव शुरू किए हैं, जो किसी भी राज्य में ग्रामीण प्रशासन की नींव होते हैं।

बीडीओ स्तर पर यह बड़े पैमाने पर फेरबदल हाल की उन घटनाओं के बीच हुआ है, जिनमें तीन-स्तरीय पंचायत निकायों के मौजूदा तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और उप-प्रमुख 4 मई को राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद से अपने कार्यालयों में नहीं आ रहे हैं। इन नतीजों में राज्य की पिछली सत्ताधारी पार्टी को भारी हार का सामना करना पड़ा था।

उनके लंबे समय तक कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण, राज्य के विभिन्न जिलों में ग्रामीण नागरिक सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया बाधित हुई है।

पता चला है कि बीडीओ के बड़े पैमाने पर फेरबदल में, पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के 2018 और 2025 के बीच के युवा बैच के अधिकारियों को बीडीओ के रूप में नई पोस्टिंग में प्राथमिकता दी गई है।

राज्य सचिवालय के एक अधिकारी ने कहा, “राज्य सरकार को उम्मीद है कि युवा प्रशासकों के बैच की पोस्टिंग से राज्य में ग्रामीण विकास गतिविधियों को निश्चित रूप से गति मिलेगी।”

पिछले सप्ताह, ग्रामीण प्रशासनिक सेवा में पारदर्शिता, दक्षता और गति लाने के उद्देश्य से विधानसभा में पश्चिम बंगाल पंचायत (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2026 पारित किया गया था।

इस कानून का उद्देश्य पश्चिम बंगाल पंचायत अधिनियम, 1973 के कई प्रावधानों में संशोधन करना है, विशेष रूप से पंचायत प्रणाली के तीनों स्तरों के निर्वाचित प्रमुखों की बिल राशि को मंजूरी देने और हस्ताक्षर करने की शक्ति को काफी हद तक कम करना है। इसका उद्देश्य प्रशासनिक स्थिरता, निर्बाध सार्वजनिक सेवा वितरण और ग्रामीण नागरिक निकायों के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करना है।

चर्चा में भाग लेते हुए, पंचायत मामलों और ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य निर्वाचित पंचायत प्रमुखों की संवैधानिक शक्तियों को कम करना नहीं है।

उन्होंने कहा, “बल्कि, इसका उद्देश्य ग्रामीण नागरिक सेवाओं से जुड़े भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी की गुंजाइश को कम करना है। अब से, निर्वाचित पंचायत प्रमुख केवल किसी प्रस्ताव को मंज़ूरी देंगे। लेकिन बिल की राशि को नौकरशाहों द्वारा मंज़ूरी दी जाएगी और पास किया जाएगा।”

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