अनूपपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर खंडपीठ सहित प्रदेश के जिला न्यायालयों में 27 अगस्त 2026 को भी अवकाश घोषित किया गया है। हाईकोर्ट की रजिस्ट्री ने 21 अगस्त को जारी पूर्व अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है। इसके बदले शनिवार 19 सितंबर 2026 को कार्य दिवस घोषित किया गया है।
बुधवार को ईद मिलादुन्नबी और शुक्रवार को रक्षाबंधन के घोषित अवकाश के बीच गुरुवार 27 अगस्त को भी छुट्टी होने से न्यायालयीन कामकाज लगातार तीन दिनों तक प्रभावित रहेगा। इसके बाद शनिवार और रविवार का नियमित साप्ताहिक अवकाश होने के कारण कुछ न्यायालयों में लगातार पांच दिनों तक न्यायालयीन कार्य नहीं होगा।
हाईकोर्ट की मुख्यपीठ और दोनों खंडपीठों पर भी लागू
जारी अधिसूचना के अनुसार 27 अगस्त को जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की मुख्यपीठ के साथ इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ तथा संबंधित रजिस्ट्री कार्यालय बंद रहेंगे। अवकाश के बदले 19 सितंबर शनिवार को इन न्यायालयों एवं संबंधित रजिस्ट्री कार्यालयों में कार्य दिवस रहेगा।
अधिवक्ताओं और पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना
अवकाश में हुए इस बदलाव के बाद अधिवक्ताओं एवं न्यायालयों में लंबित प्रकरणों से जुड़े पक्षकारों को अपनी निर्धारित तारीखों का विशेष ध्यान रखना होगा। 27 अगस्त को होने वाली न्यायालयीन गतिविधियां स्थगित रहेंगी और न्यायालयीन कार्य निर्धारित संशोधित कैलेंडर के अनुसार संचालित होगा।
जिला कोर्ट के अधिवक्ता उमेश राय ने बताया कि हाईकोर्ट की जबलपुर स्थित प्रिंसिपल बेंच ने छुट्टियों को लेकर पूर्व में जारी आदेश में संशोधन किया है। आदेश के बाद हाईकोर्ट में सोमवार से तथा जिला न्यायालयों में शनिवार से नियमित सुनवाई एवं न्यायालयीन कार्य प्रारंभ होंगे।
जिला न्यायालयों को भी भेजी गई अधिसूचना की प्रतियां
हाईकोर्ट रजिस्ट्री की ओर से जारी अधिसूचना की प्रतियां प्रदेश के न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों, जिला एवं सत्र न्यायालयों, बार एसोसिएशनों तथा अन्य संबंधित कार्यालयों को भेज दी गई हैं। ऐसे में अधिवक्ताओं और पक्षकारों से अपेक्षा है कि वे संशोधित अवकाश एवं कार्य दिवस की जानकारी के अनुसार अपनी न्यायालयीन कार्यवाही की तैयारी करें।
अब 19 सितंबर को खुलेगा शनिवार का न्यायालयीन कार्य दिवस, जबकि 27 अगस्त का अवकाश रहेगा।


