जबलपुर। महानद्दा रोड पर खालसा कॉलेज के पास एक मिनी लोडिंग ट्रक पर बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाए जाने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। वाहन के साथ कुल 12 साउंड बॉक्स और एक एम्पलीफायर जब्त किया गया है। चालक की पहचान बेलखेड़ा क्षेत्र निवासी रोहित सिंह ठाकुर के रूप में हुई है। उसके खिलाफ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार, मिनी ट्रक पर लगे साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कथित रूप से अनुमति के बिना किया जा रहा था और डीजे अत्यधिक तेज आवाज में बज रहा था। कार्रवाई के दौरान वाहन से दो बड़े तथा दस अन्य साउंड बॉक्स बरामद कर जब्त किए गए। इनके साथ साउंड सिस्टम से जुड़ा एम्पलीफायर भी पुलिस ने कब्जे में लिया है।
त्योहारों के दौरान सड़कों पर डीजे के संचालन का असर आसपास रहने वाले लोगों और मार्ग से गुजरने वालों पर भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के साथ यातायात में अवरोध और अस्पतालों तथा आवासीय क्षेत्रों में होने वाली परेशानी की दृष्टि से यह कार्रवाई महत्वपूर्ण है। धार्मिक उत्सव का उत्साह बनाए रखते हुए ध्वनि संबंधी नियमों और सार्वजनिक सुविधा का ध्यान रखना भी जरूरी है।
हालांकि, उपलब्ध जानकारी में उपकरणों की आवाज का मापा गया स्तर नहीं बताया गया है। अनुमति की स्थिति और साउंड सिस्टम के संचालन में चालक अथवा संचालक की जिम्मेदारी पुलिस अभिलेख तथा आगे की वैधानिक प्रक्रिया से स्पष्ट होगी। फिलहाल पुलिस ने बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोप पर वाहन और उपकरण जब्त कर प्रकरण दर्ज किया है।


