जबलपुर 25 अप्रैल, 2021 | कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री कर्मवीर शर्मा द्वारा दंडप्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद की राजस्व सीमाओं के अंतर्गत वर्तमान में लागू जनता कर्फ्यू (22 अप्रैल 2021 की प्रात: 6 बजे से दिनांक 26 अप्रैल 2021 के प्रात: 6 बजे तक) के तहत जारी आदेश को यथावत व निरंतर रखते हुए उसे दिनांक 26 अप्रैल के प्रात: 6 बजे से दिनांक 01 मई के प्रात: 6 बजे तक जनता कोरोना कर्फ्यू बढ़ाया एवं घोषित किया गया है।


