November 4, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

जबलपुर में दो माह तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति नहीं होंगे सार्वजनिक आयोजन



दो पहिया वाहन रैली और डीजे पर प्रतिबंध, सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश साझा करने पर भी होगी कार्रवाई
जबलपुर। दीपावली सहित आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा के निर्देश पर अपर जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी दो माह तक प्रभावी रहेगा।

आदेश के अनुसार प्रशासनिक अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। बिना अनुमति आयोजित कार्यक्रमों को अवैध मानते हुए आयोजकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिले में दोपहिया वाहन रैलियों और डीजे के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आपत्तिजनक गाने और नारे प्रसारित करना भी प्रतिबंधित रहेगा।

किसी धर्म या वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले शब्दों और नारों पर रोक लगाई गई है। होटल, लॉज और धर्मशाला संचालकों को ठहरने वाले लोगों के पहचान पत्र लेकर प्रतिदिन थाने में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं। किरायेदारों, पेइंग गेस्ट और घरेलू एवं व्यावसायिक सहायकों की जानकारी भी संबंधित थाने को देना अनिवार्य होगा।

पेट्रोल पंपों पर खुले डिब्बों और बोतलों में पेट्रोल-डीजल बेचने पर रोक रहेगी। आयुध निर्माणी क्षेत्र के 100 मीटर और शहपुरा भिटौनी के तेल एवं एलपीजी भंडारण क्षेत्र के 500 मीटर दायरे में आतिशबाजी प्रतिबंधित रहेगी।

सोशल मीडिया पर भड़काऊ, आपत्तिजनक और सांप्रदायिक संदेश पोस्ट, फॉरवर्ड, लाइक या कमेंट करने पर भी कार्रवाई होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 सहित अन्य प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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