26.5 C
Jabalpur
September 16, 2026
सी टाइम्स
इन्फोग्राफिक्सराष्ट्रीयव्यापार

कंपनी कानून में बदलाव, छोटी-छोटी तकनीकी भूल अपराध से मुक्त

नई दिल्ली, 17 मई | केंद्रीय वित्त एवं कंपनी कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कंपनी कानून में बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार ने छोटी-छोटी तकनीकी और प्रक्रियात्मक भूलों से कंपनी कानून के उल्लंघन के मामलों को अपराध से मुक्त करने का फैसला लिया है।

ऐसी चूकों को पहले अपराध की श्रेणी में रखा जाता है लेकिन अब इन्हें आपराधिक सूची से हटा दिया जाएगा। मसलन, कारोपोरेट सोशल रिस्पांबिलीटी यानी सीएसआर की रिपोटिर्ंग में अगर कहीं कोई कमी रह गई हो या बोर्ड रिपोर्ट में चूक हो गई हो या फाइलिंग के समय कोई कमी रह गई हो या फिर सालाना आम बैठक यानी एजीएम में देरी हो गई, ऐसी चूकों या भूलों को अब अपराध नहीं माना जाएगा।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की पांचवीं और अंतिम कड़ी का ब्योरा देते हुए वित्तमंत्री ने यहां एक प्रेसवार्ता में कहा कि अधिकांश प्रशम्य(कंपाउंडेवल) अपराधों की धाराओं को बदलकर आंतरिक निर्णय प्रक्रिया यानी आईएएम के तहत कर दिया गया है। इस संशोधन के बाद आईएएम के तहत 58 धाराएं होंगी जबकि पहले इसमें 18 धाराएं थीं।

वित्तमंत्री ने कहा कि इस बदलाव से अदालतों ओर रष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण पर मुकदमों का बोझ कम होगा।

Key Announcement by FM Today.

अन्य ख़बरें

दुनिया की आर्थिक बढ़ोतरी की अगली बड़ी लहर का नेतृत्व करने की क्षमता भारत के पास: आईएमएफ

Newsdesk

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से पहले भाजपा ने ‘सेवा संकल्प अभियान’ का प्रचार शुरू किया

Newsdesk

विश्व ओजोन दिवस पर नेताओं ने दिया पर्यावरण बचाने का संदेश, कहा- ओजोन परत बचाएं, भविष्य सुरक्षित बनाएं

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading