मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर के उस आदेश पर रोक लगाई है जिसके तहत भोपाल में हुक्का बार के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। राजधानी भोपाल के एक हुक्का बार संचालक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ये आदेश सुनाया और मामले पर राज्य सरकार सहित भोपाल कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है।
दरअसल मध्यप्रदेश में हुक्का बार ना चलने देने के सी.एम शिवराज के बयान के बाद 14 अक्टूबर को भोपाल कलेक्टर ने धारा 144 के तहत एक आदेश जारी किया था। जिसमें भोपाल में हुक्का बार के संचालन पर रोक लगा दी गई थी। इसके खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि भोपाल कलेक्टर का आदेश राजनैतिक दबाव में लिया गया है और धारा 144 के तहत इस तरह का आदेश जारी ही नहीं किया जा सकता। याचिका में यह भी कहा गया था कि सी.आर.पी.सी की धारा 144 का इस्तेमाल अति आवश्यक और आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है लेकिन इस मामले में इस प्रावधान का पालन नहीं किया गया।
याचिका में बताया गया कि सिगरेट और तंबाकू उत्पादों के सार्वजनिक रुप से इस्तेमाल के लिए पहले ही सन् 2003 का एक केन्द्रीय कानून लागू में है जिसका उल्लंघन होने पर ही हुक्का बार्स पर कार्यवाई की जा सकती है, ऐसे में हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हुक्का बार पर प्रतिबंध के भोपाल कलेक्टर के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले पर राज्य सरकार और भोपाल कलेक्टर सहित जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब तलब किया है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तारीख तय कर दी है।


