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October 27, 2026
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दुबई में ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में भारतीय पर लगाया गया 6,806 डॉलर का जुर्माना

दुबई, 21 नवंबर (आईएएनएस)| दुबई में शराब पीकर गाड़ी चलाने और एक कार को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार होने के मामले में एक भारतीय व्यक्ति पर 25,000 दिरहम (6,806 डॉलर) का जुर्माना लगाया गया है। द नेशनल की रिपोर्ट के अनुसार, 18 अगस्त को 39 वर्षीय भारतीय ने कार से नियंत्रण खो दिया और सड़क के दाईं ओर खड़ी दूसरी गाड़ी में टक्कर मार दी।

दुर्घटना करने के बाद आरोपी घटनास्थल से भाग गया, लेकिन कैमरे द्वारा कार की नंबर प्लेट की पहचान करने के बाद कुछ ही घंटों में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

उसने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह शराब के नशे में कार चला रहा था। दो दिन हिरासत में रहने के बाद उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।

न्यायाधीशों ने उसे 25,000 दिरहम का भुगतान करने का आदेश दिया और कहा है कि अगर वह इसका पालन नहीं करता है तो उसे आठ महीने की जेल होगी।

दुबई के ट्रैफिक कोर्ट में सुनवाई में शामिल नहीं होने पर आरोपी को दंडित भी किया गया था।

संयुक्त अरब अमीरात में कानून काफी सख्त है। वहां नशे में ड्राइविंग के लिए जीरो टॉलरेंस है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 60 दिनों के लिए वाहन की जब्ती समेत कारावास और कम से कम 20,000 दिरहम का संभावित जुर्माना शामिल है।

अतिरिक्त जुर्माने में तीन महीने से दो साल की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन शामिल हो सकता है।

स्थानीय मीडिया ने बताया कि अकेले संयुक्त अरब अमीरात में, करीब 14 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं उन चालकों के कारण होती हैं, जो शराब के नशे में वाहन चलाते हैं।

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