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May 29, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीय

न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की खंडपीठ से स्थानांतरित दो मामलों की सुनवाई 8 मई को

कोलकाता, 5 मई | तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के खिलाफ करोड़ों रुपए के भर्ती घोटाले में न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ से स्थानांतरित महत्वपूर्ण मामले की कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई सोमवार को होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर घोटाले से जुड़े दो मामले न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ से स्थानांतरित किए गए हैं। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की एकल पीठ मामले की सुनवाई करेगी।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता फिरदौस शमीम और सुदीप्तो सेनगुप्ता ने न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ के समक्ष नयी याचिका दायर की है। इसमें शमीम ने कहा है कि दोनों मामलों को स्थानांतरित करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के निष्कासित नेता कुंतल घोष के पत्र से जुड़े दोनों मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्रवाई पर लगी रोक भी हटा ली है। घोष ने पत्र में आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां उन पर भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाने के लिए दबाव बना रही हैं।

शमीम ने नयी याचिका में अदालत से अनुरोध किया है कि वह सीबीआई से मामले में अब तक की प्रगति के बारे में जानकारी मांगे।

इसके अलावा सोमवार को ही न्यायमूर्ति सिन्हा की पीठ नगरपालिका भर्ती घोटाले में भी सुनवाई करेगी।

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा जारी आदेश पर स्थगन लगा दिया था। ईडी ने राज्य के सरकारी स्कूलों में भर्ती में हुए घोटाले की जांच के दौरान इस घोटाले का पता लगाया था।

इस मामले में अंतरिम स्थगन लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामला कोलकाता उच्च न्यायालय के पास रेफर कर दिया था।

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