September 17, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

हाईकोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में मीडिया पर रोक लगाने की मांग की खारिज

नई दिल्ली, 31 मई। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर हमले के मामले में मीडिया में खबरे प्रसारित करने से रोकने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर विचार करने से इनकार कर दिया। याचिका में मामले में मालीवाल का नाम और केस की विषय-वस्तु का खुलासा करने से रोकने की मांग की गई थी। वकील संसार पाल सिंह ने मालीवाल की पहचान का कथित तौर पर खुलासा करने के लिए मीडिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार को 13 मई को मालीवाल पर हमले के सिलसिले में 18 मई को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की आलोचना करते हुए कहा कि याचिका के पीछे राजनीतिक मंशा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के जनहित याचिका दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाया। कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि पीड़ित मालीवाल खुद इस मामले के बारे में मीडिया चैनलों से बात कर रही हैं। पीठ ने टिप्पणी की, “इस याचिका में राजनीतिक रंग है। यह बहुत स्पष्ट है। आपने केवल प्रचार के लिए याचिका दायर की है।” इन टिप्पणियों के बाद सिंह ने याचिका वापस लेने का फैसला किया।

अन्य ख़बरें

आवास की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट गेट पर महिलाओं की भूख हड़ताल

Newsdesk

सेवा संकल्प अभियान का शुभारंभ: प्रभारी मंत्री ने माँ नर्मदा उद्गम पर की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख-समृद्धि एवं नागरिकों के कल्याण की कामना

Newsdesk

औद्योगिक संस्थानों, मोटर गैरेज, रेलवे के विभिन्न कार्यालयों में पूजे गये देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading