*अवैध विज्ञापनों पोस्टरों पर नगर निगम की कार्यवाही, शहर की सूरत संवारने की कवायद शुरू*
जबलपुर। शहर को विज्ञापनों से मुक्त करने और शहर की सुंदरता को संवारने के लिए नगर निगम ने कार्यवाही शुरू कर दी है। ’मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम, 2017’ के तहत निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने निर्देश जारी किए हैं कि अब शहर की सार्वजनिक संपत्तियों और यूनीपोल्स पर बिना अनुमति के पोस्टर, बैनर या होर्डिंग लगाना प्रतिबंधित है।
उन्होंने बताया कि जन्मदिन की बधाई, विरोध प्रदर्शन या धार्मिक कार्यक्रमों के अनधिकृत पोस्टर शहर की दीवारों और चौराहों की सूरत बिगाड़ देते थे। इस संबंध में अपर आयुक्त अंजू सिंह ने बताया कि अब निगम की अनुमति के बिना ऐसे प्रचार पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जिससे शहर साफ-सुथरा नजर आएगा। उन्होंने बताया कि ने बताया कि अवैध विज्ञापनों से न केवल शहर गंदा होता था, बल्कि शासन को मिलने वाले राजस्व का भी नुकसान होता था। अब अधिकृत एजेंसी के माध्यम से ही विज्ञापन के कार्य होंगे, जिससे निगम की आय बढ़ेगी और उस पैसे का उपयोग शहर के विकास में किया जा सकेगा।
श्रीमती सिंह ने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 10 रुपये प्रति वर्गफुट प्रतिदिन की दर से जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही, भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है, जो अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा। निगमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि केवल अनुभवी और अधिकृत एजेंसियां ही विज्ञापन कार्य करेंगी, जिससे विज्ञापनों में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी।
*नागरिकों से अपील*
निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने सभी संस्थाओं, एनजीओ और आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस पहल में सहयोग करें। निगम का यह कदम केवल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जबलपुर को एक ’स्मार्ट और क्लीन सिटी’ बनाने के साझा संकल्प को पूरा करने के लिए है।


