हाईवे पर देर रात हुआ भीषण एक्सीडेंट, टक्कर के बाद मअफरा-तफरी
जबलपुर। नागपुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पर शनिवार देर रात एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। बरगी थाना क्षेत्र के ग्राम हुल्की के पास प्रभु ढाबा के सामने तेज रफ्तार यात्री बस ने आगे चल रहे ट्रक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि बस और ट्रक दोनों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। दुर्घटना में बस के कंडक्टर की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम देवरीकला छपारा निवासी ट्रक चालक प्रमोद कुमार ठाकुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने बताया कि वह महाराष्ट्र के अमरावती से तुअर दाल भरकर ट्रक क्रमांक एमएच 40 डीसी 6111 से कटनी की ओर जा रहा था। उसके साथ ट्रक में कंडक्टर सतीश कुमार भी मौजूद था। देर रात जब ट्रक ग्राम हुल्की स्थित प्रभु ढाबा के सामने पहुंचा, तभी पीछे से आ रही दीपक ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 20 जेड ई 6625 ने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए ट्रक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी।
टक्कर लगते ही यात्रियों में मची चीख-पुकार
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भीषण था कि टक्कर की आवाज दूर तक सुनाई दी। बस के अंदर बैठे यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। दुर्घटना के प्रभाव से ट्रक में लोड तुअर दाल की कई बोरियां फट गईं, जिससे बड़ी मात्रा में अनाज सड़क पर बिखर गया।
हादसे में बस में सवार मोहम्मद साहिल, कीर्ति सिंह, मनीष कुमार सहित कई यात्री घायल हो गए। सूचना मिलते ही बरगी थाना पुलिस और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को तत्काल 108 और 1033 एम्बुलेंस की सहायता से मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा गया।
इलाज के दौरान कंडक्टर ने तोड़ा दम
दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल बस कंडक्टर राजपाल सिंह (45) निवासी देवघटा, थाना कोतवाली जिला सीधी को भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक का माहौल है।
वहीं, पुलिस और प्रशासन ने अन्य यात्रियों को परेशानी से बचाने के लिए दूसरी बस की व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया।
बस चालक पर मामला दर्ज, जांच जारी
बरगी थाना पुलिस ने ट्रक चालक प्रमोद कुमार ठाकुर की शिकायत पर बस चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 281, 125(ए) और 106(1) के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में हादसे का कारण तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना सामने आया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।


