, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार जिला जेल बालाघाट में 23 मई 2026 को “लीगल एड हेल्प डेस्क” का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्राणेष कुमार प्राण के करकमलों द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने जिला जेल का निरीक्षण भी किया।
हेल्प डेस्क के शुभारंभ के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बंदियों के परिजनों से चर्चा कर उनके प्रकरणों की जानकारी ली तथा उन्हें होने वाली समस्याओं के बारे में भी पूछा। उन्होंने परिजनों को बताया कि इस केंद्र का उद्देश्य बंदियों से मुलाकात के लिए आने वाले परिवारजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी देना तथा बंदियों के प्रकरणों की अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि हेल्प डेस्क के माध्यम से यदि किसी परिवारजन को बंदी के मामले की जानकारी नहीं है, तो वह यहां से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। केंद्र में डिफेंस काउंसल एवं पैरालीगल वॉलंटियर्स की ड्यूटी लगाई गई है, जिससे आने वाले परिवारजनों को आवश्यक विधिक सहायता मिल सकेगी।
इस अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश गौतम सिंह मरकाम, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी जीतेन्द्र मोहन धुर्वे, जेल अधीक्षक रामलाल सहलाम, चीफ एलएडीसीएस बसंत डहाके सहित न्यायालय, जेल एवं विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ तथा पैरालीगल वॉलंटियर्स उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला जेल बालाघाट में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन भी किया गया। शिविर में बंदियों को निशुल्क विधिक सहायता अधिवक्ता योजना, प्ली बार्गेनिंग, बंदियों के अधिकार, नालसा नशा पीड़ितों के लिए विधिक सहायता योजना, जेल लीगल एड क्लीनिक तथा अपील संबंधी प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई।


