September 13, 2026
सी टाइम्स
क्राइमप्रादेशिक

छत्तीसगढ़ शराब घोटाला : ईडी ने 1000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां कुर्क कीं, चार नये आरोपी शामिल

रायपुर, 01 जून छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आरोपी अनवर ढेबर, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा और उनसे जुड़े नेटवर्क की 1000 करोड़ रुपये से अधिक बाजार मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।
एजेंसी ने मामले में विशेष पीएमएलए अदालत, रायपुर में छठी अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दाखिल की है।
ईडी के अनुसार पीएमएलए के तहत जारी तीन अनंतिम कुर्की आदेशों में शामिल संपत्तियों का विलेख मूल्य करीब 200 करोड़ रुपये है, जबकि उनका बाजार मूल्य 1000 करोड़ रुपये से अधिक आंका गया है।
जांच एजेंसी का आरोप है कि 2019 से 2023 के बीच कथित शराब सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों, डिस्टिलरी संचालकों और निजी संस्थाओं की मिलीभगत से आबकारी व्यवस्था में हस्तक्षेप कर 2,883 करोड़ रुपये की अवैध आय अर्जित की। यह कमाई शराब की खरीद दरों में हेरफेर, अवैध शराब उत्पादन और लाइसेंस आवंटन में कथित अनियमितताओं के जरिये हुई।
कुर्क संपत्तियों में रायपुर की भूमि और अचल संपत्तियों के अलावा उत्तर गोवा के अंजुना स्थित लग्जरी होटल “वेस्टिन गोवा” भी शामिल है। ईडी का दावा है कि होटल का अधिग्रहण कथित रूप से घोटाले से प्राप्त धन से किया गया था।
इसके अलावा कुछ एफएल-10ए लाइसेंसधारी कंपनियों के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड निवेश भी कुर्क किये गये हैं। एजेंसी के अनुसार इन कंपनियों से सिंडिकेट को मुनाफे का हिस्सा दिया जाता था।
ईडी ने अपनी नवीनतम अभियोजन शिकायत में व्यवसायी विजय भाटिया, टी. भुनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा और निखिल चंद्राकर को भी आरोपी बनाया है। एजेंसी के मुताबिक इनकी भूमिका कथित तौर पर धन के हस्तांतरण और वित्तीय लेनदेन में रही है।
ईडी ने बताया कि इस मामले में पीएमएलए के तहत आरोपियों की कुल संख्या अब बढ़कर 85 हो गयी है।

अन्य ख़बरें

मायावती का आकाश पर हमला, बोलीं ‘अपने दिमाग से काम नहीं कर रहे, अभी भी अशोक सिद्धार्थ के कहे पर चल रहे’

Newsdesk

65 हिंसक वारदातें, शराब से जुड़े 44 मामले, 37 चाकूबाजियां और 19 अजनबी हमले, कहाँ है खाकी का खौफ?

Newsdesk

रायसेन जिला जेल में कैदी ने देशी कट्टे से प्रहरी को मारी गोली, जेल अधीक्षक निलंबित, अंदर हथियार पहुंचा कैसे?

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading