बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने पर गोरखपुर और बेलबाग पुलिस की कार्रवाई
जबलपुर। त्योहारों के दौरान बिना अनुमति तेज आवाज में डीजे बजाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। गोरखपुर और बेलबाग थाना पुलिस ने दो मामलों में डीजे साउंड बॉक्स सहित वाहन और उपकरण जब्त कर आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए हैं।
गोरखपुर में छह साउंड बॉक्स जब्त
पुलिस के अनुसार, 13 अक्टूबर की रात गोरखपुर बाजार स्थित बंदरिया तिराहे के पास लोडिंग वाहन में तेज आवाज में डीजे बजाने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने नितिन राजपूत (33), निवासी जायसवाल मोहल्ला, गोरखपुर को वाहन क्रमांक एमपी 20 एलबी 0939 में छह डीजे साउंड बॉक्स लगाकर तेज आवाज में गाने बजाते पाया। मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना के लिए जाते समय ध्वनि विस्तारक यंत्र चलाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन वह अनुमति प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने वाहन, छह साउंड बॉक्स और मिक्सर मशीन जब्त कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा 7/15 के तहत कार्रवाई की।
बेलबाग पुलिस ने भी की कार्रवाई
दूसरी कार्रवाई में बेलबाग पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान घमापुर चौक के पास तेज आवाज में डीजे बजाते टाटा इंट्रा वाहन क्रमांक एमपी 20 जेडजे 3631 को रोका। चालक सुमित मसराम (23), निवासी मोहन बिहार कॉलोनी, शाहीनाका, गढ़ा के पास अनुमति नहीं मिली।
पुलिस ने वाहन सहित डीजल जनरेटर, 12 डीजे साउंड बॉक्स, आठ बेस बॉक्स, चार टॉप बॉक्स, पांच एलईडी पार्क लाइट, मिक्सर, तीन एम्प्लीफायर, क्रॉसओवर और बैटरी जब्त की। आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस और मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 7/15 के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति तेज आवाज में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।


