_सहकारिता आयुक्त ने शासन के नियमों के अनुरूप कार्रवाई के दिए निर्देश, कृषि शाखा प्रबंधक की पदस्थापना को लेकर कलेक्टर से की गई शिकायत_
सी टाइम्स सिवनी – जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तीन वर्ष की पदस्थापना अवधि पूरी होने के बाद भी स्थानांतरण नहीं किए जाने का मामला सामने आया है। शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप पदस्थापना में परिवर्तन की मांग को लेकर बैंक कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर लंबे समय से एक ही स्थान पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों को अन्य शाखाओं में स्थानांतरित किए जाने की मांग की है।
मामले में कार्यालय आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएं मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा 21 अक्टूबर 2026 को जारी पत्र भी सामने आया है। पत्र में मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ द्वारा 23 जुलाई 2026 को प्रस्तुत ज्ञापन का उल्लेख करते हुए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों की तीन वर्ष बाद पदस्थापना परिवर्तन किए जाने की मांग पर परीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी पत्र की प्रतिलिपि प्रदेश के जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को भी भेजी गई है। इसमें सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कर्मचारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है।
इधर, सिवनी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की गोपालगंज शाखा में पदस्थ प्रबंधक को तीन वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उसी शाखा में पदस्थ रहने का मामला कर्मचारियों ने उठाया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब शासन स्तर से तीन वर्ष बाद पदस्थापना परिवर्तन को लेकर निर्देश जारी हैं, तो उनका पालन स्थानीय स्तर पर भी होना चाहिए।
अब देखना होगा कि बैंक के उच्चाधिकारी शासन के निर्देशों और सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप गोपालगंज सहित जिले की अन्य शाखाओं में लंबे समय से पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों के स्थानांतरण को लेकर क्या कार्रवाई करते हैं।


