June 13, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, जमानत याचिका पर जवाब के लिए ईडी ने कोर्ट से मांगा वक्त

रांची, 23 अप्रैल। जमीन घोटाले में जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर अपना पक्ष रखने और जवाब देने के लिए ईडी ने एक बार फिर अदालत से वक्त मांग लिया है।

सोरेन की याचिका पर मंगलवार को एक बार फिर पीएमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ने ईडी ने जवाब देने के लिए दो हफ्ते के समय की मांग की।

हेमंत सोरेन की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने इसका विरोध किया।

कोर्ट ने ईडी को एक हफ्ते का समय देते हुए 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी।

रांची के बड़गाईं अंचल में 8.66 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

ईडी ने मामले में 30 मार्च को अदालत में हेमंत सोरेन के अलावा जमीन के मूल रैयत राजकुमार पाहन, हेमंत सोरेन के करीबी विनोद कुमार, राजस्व उपनिरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद और हिलेरियस कच्छप के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल की है। इसमें बताया गया है कि हेमंत सोरेन ने न सिर्फ गैरकानूनी तरीके से जमीन हासिल की, बल्कि जांच शुरू होने पर साक्ष्यों को नष्ट करने की कोशिश की।

हेमंत सोरेन ने गिरफ्तारी के ढाई महीने बाद पहली बार जमानत की याचिका दाखिल की है, जिसपर इसके पहले 16 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी।

अन्य ख़बरें

साइकिल महोत्सव का हुआ आयोजन

Newsdesk

मोदी सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच पहुंचे सांसद – विधायक

Newsdesk

कार का एयरबैग नहीं खुला, निर्माता कंपनी को देना होगा 40 लाख रुपए का मुआवजा,प्रतिबंधित दवा रखने के दो दोषियों को डेढ़ -डेढ वर्ष का कारावास

Newsdesk

Leave a Reply

Discover more from सी टाइम्स

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading