जबलपुर। पुलिस आरक्षक भर्ती वर्ष 2025 के अंतिम चरण के परीक्षा परिणाम को लेकर प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए केविएट दायर करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह कदम संभावित न्यायिक याचिकाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि न्यायालय में शासन का पक्ष सुने बिना कोई एकपक्षीय आदेश पारित न हो सके।
पुलिस मुख्यालय, मध्य प्रदेश के पत्र क्रमांक पुमु/02-चयन/स-7/90/2026, दिनांक 13 अप्रैल 2026 के पालन में यह सूचना जारी की गई है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा आरक्षक संवर्ग भर्ती परीक्षा 2025 के अंतिम चरण का परिणाम 9 अप्रैल 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित किया जा चुका है।
प्रशासन को आशंका है कि परीक्षा परिणाम को लेकर विभिन्न श्रेणियों के अभ्यर्थी माननीय उच्च न्यायालय, मुख्य पीठ जबलपुर में याचिकाएं दायर कर सकते हैं। इसी संभावना को देखते हुए पुलिस अधीक्षक, जबलपुर द्वारा आदेश क्रमांक पुअ/जबल/विधि शाखा/209-ए/26, दिनांक 15 अप्रैल 2026 के तहत उप पुलिस अधीक्षक, महिला सुरक्षा शाखा, जबलपुर को इस प्रकरण में प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें न्यायालय में केविएट दायर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
इस कार्रवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यदि इस मामले से संबंधित कोई याचिका न्यायालय में प्रस्तुत होती है, तो शासन का पक्ष सुने बिना कोई भी निर्णय न लिया जाए। केविएट दायर कर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि वह इस मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत पूरी तैयारी के साथ अपनी बात रखने के लिए तत्पर है।


