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May 14, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

अधिवक्ता से धोखाधड़ी मामले में ज़ैद खान की अग्रिम जमानत खारिज, पिता-पुत्र फरार



जबलपुर। जमीन विवाद और कथित रंगदारी से जुड़े मामले में अदालत ने आरोपी ज़ैद खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामला Adhartal Police Station थाना क्षेत्र का है, जहां अपराध क्रमांक 385/2026 दर्ज किया गया है।
प्रकरण की सुनवाई सप्तम अपर सत्र न्यायाधीश Ambuj Pandey की अदालत में हुई। आरोपी ज़ैद खान पिता अब्दुल कदीर खान उर्फ कज्जू, निवासी आदर्श कॉलोनी अधारताल, के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धाराओं 296, 318(4), 316(2), 351(2) एवं 3(5) के तहत मामला दर्ज है।
शिकायतकर्ता गोरखपुर निवासी अधिवक्ता Arzoo Ali ने आरोप लगाया कि उन्होंने महाराजपुर क्षेत्र में एक हजार वर्गफुट का प्लॉट पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खरीदा था। आरोपी ज़ैद खान ने प्लॉट को रेरा स्वीकृत बताते हुए आठ माह में विकास कर कब्जा देने का आश्वासन दिया था।
आरोप है कि तय समय बीतने के बाद जब अधिवक्ता ने प्लॉट का कब्जा मांगा, तब ज़ैद खान और उसके पिता अब्दुल कदीर खान उर्फ कज्जू ने कब्जा देने से इनकार कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद पीड़िता ने अधारताल थाने में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में आरोपी पक्ष की ओर से अग्रिम जमानत के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसका विरोध अधिवक्ता Mehboob Ali और Anil Gupta ने किया। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी पिता-पुत्र के खिलाफ अधारताल सहित विभिन्न थानों में धमकी, मारपीट, बमबाजी और धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं तथा दोनों आदतन अपराधी हैं।
अदालत ने पक्षों की दलीलें सुनने के बाद धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त कर दिया।
बताया जा रहा है कि प्रकरण दर्ज होने के बाद से आरोपी पिता-पुत्र फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है।

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