September 4, 2026
सी टाइम्स
प्रादेशिक

12 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन

संपत्ति और जलकर के अधिभार में मिलेगी 100 प्रतिशत तक छूटजबलपुर। नगर निगम मुख्यालय सहित सभी संभागीय कार्यालयों में शनिवार 12 सितंबर 2026 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग के निर्देशानुसार आयोजित इस लोक अदालत में शहर के करदाताओं को पुराने बकाया संपत्तिकर और जलकर का निपटारा करने का अवसर मिलेगा। शासन के नियमों के तहत अधिभार पर 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
महापौर जगत बहादुर सिंह ‘अन्नू’, राजस्व प्रभारी एवं एमआईसी सदस्य डॉ. सुभाष तिवारी तथा निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में वन टाइम सेटलमेंट के तहत यह छूट केवल एक बार के लिए दी जा रही है। लोक अदालत में संपत्तिकर एवं जलकर के बकाया मामलों में नियमानुसार अधिभार में छूट का लाभ दिया जाएगा।
अपर आयुक्त सौरभ मिश्रा एवं उपायुक्त शिवांगी महाजन ने बताया कि छूट के बाद देय राशि अधिकतम दो किश्तों में जमा कराई जा सकेगी। इसमें कम से कम 50 प्रतिशत राशि 12 सितंबर को आयोजित लोक अदालत के दिन जमा करना अनिवार्य होगा, जबकि शेष राशि अधिकतम एक माह के भीतर जमा करनी होगी।
नगर निगम प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे इस विशेष अवसर का लाभ उठाकर अपने पुराने बकाया करों का भुगतान करें और नियमानुसार अधिभार में मिलने वाली छूट का लाभ प्राप्त करें। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कहा कि करदाता समय पर बकाया राशि जमा कर अधिभार से मुक्ति पाने के साथ नगर विकास में भी अपना योगदान दें।

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