जबलपुर। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। बीसीआई ने स्पष्ट किया है कि किसी पद के लिए दो या दो से अधिक उम्मीदवार विधिवत नामांकित होते हैं, तो चुनाव गुप्त मतदान (सीक्रेट बैलेट) के जरिए ही कराया जाएगा। ऐसी स्थिति में हाथ उठाकर मतदान कराने की प्रक्रिया नहीं अपनाई जा सकेगी।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सचिव अशोक कुमार पांडेय ने 24 अक्टूबर 2026 को इस संबंध में पत्र जारी किया। यह निर्देश मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के छह नवनिर्वाचित सदस्यों की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदनों के बाद आया है। गुप्त मतदान की मांग करने वालों में नवीन शुक्ला, राकेश सिंह भदौरिया, दिनेश शुक्ला, श्रीमती प्रवीण तिवारी, नित्यानंद मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता जितेंद्र कुमार शर्मा शामिल हैं। इन सदस्यों ने 21 और 22 अक्टूबर को आवेदन देकर अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों के चुनाव निर्धारित नियमों के तहत कराने की मांग की थी।
बीसीआई के नियमों का दिया हवाला
सदस्यों ने अपने अभ्यावेदन में मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल रूल्स के अध्याय-5 के नियम-5 का उल्लेख किया था। वहीं, बीसीआई ने अपने पत्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया रूल्स के भाग-दो, अध्याय-एक के नियम VIII (4) का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि किसी पद के लिए एक से अधिक विधिवत नामांकित उम्मीदवार होने पर गुप्त मतदान कराया जाना चाहिए।
महाधिवक्ता और स्पेशल कमेटी को सूचना
बीसीआई ने अपने निर्देश से मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता और स्टेट बार काउंसिल की स्पेशल कमेटी के चेयरमैन प्रशांत सिंह को भी अवगत कराया है। निर्देश में चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, भयमुक्त और गोपनीय बनाए रखने पर जोर दिया गया है।
इस निर्देश के बाद मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल में अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों के चुनाव की प्रक्रिया में मतदान की पद्धति महत्वपूर्ण हो गई है। अब चुनाव के दौरान संबंधित नियमों का पालन और मतदाताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना आवश्यक होगा।


