May 28, 2026
सी टाइम्स
अंतरराष्ट्रीय

मादक पदार्थो की तस्करी के आरोप में सिंगापुर में तमिल व्यक्ति को दी गई फांसी

सिंगापुर, 26 अप्रैल | सिंगापुर में मादक पदार्थो की तस्करी के दोषी 46 वर्षीय एक भारतीय तमिल मूल के व्यक्ति को बुधवार को फांसी दी गई। कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा को रोकने के लिए सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। बीबीसी ने उनके परिवार के सदस्यों के हवाले से बताया कि तांगराजू सुप्पिया को चांगी जेल में बुधवार तड़के फांसी दी गई।

फांसी के एक दिन पहले, सिंगापुर की एक अदालत ने मामले की समीक्षा करने के लिए सुप्पिया द्वारा एक आवेदन को खारिज कर दिया।

मौत की सजा के विरोधी कार्यकर्ता कस्र्टन हान ने बुधवार को बीबीसी को बताया, परिवार ने कहा कि वे हार नही मानेंगे। वह आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेगें। यह उनके लिए दर्दनाक अनुभव रहा है।

उनके पास मामले और आरोपी के खिलाफ सबूतों के बारे में बहुत सारे अनसुलझे सवाल हैं।

सुप्पिया को 2013 में मलेशिया से सिंगापुर में 1,017.9 ग्राम भांग की तस्करी की साजिश में शामिल होने का दोषी ठहराया गया था और 2018 में मौत की सजा सुनाई गई थी।

यह कदम तब उठाया गया जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने मंगलवार को सिंगापुर से मृत्युदंड पर तत्काल पुर्नविचार करने को कहा, यह कहते हुए कि सुप्पिया को पुख्ते सबूतों के बिना ही दोषी ठहराया गया।

सिंगापुर में दुनिया के मादक पदार्थो को लेकर सबसे सख्त कानून है। यहां की अदालतों ने इन मामलों में 2022 में 11 मौत की सजा सुनाई थी।

सिंगापुर की सरकार का कहना है कि मौत की सजा नशीली दवाओं के अपराधों के खिलाफ एक प्रभावी निवारक है और जनता इसका समर्थन करती है।

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