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May 28, 2026
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ऐश्वर्या राय के बाद पति अभिषेक बच्चन ने खटखटाया दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा

Abhishek Bachchan –  पिछले दिनों ऐश्वर्या राय ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था और अब उनके पति अभिषेक बच्चन ने भी इसी सिलसिले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है कि कई वेबसाइटें उनके नाम और तस्वीरों का उनकी इजाजत के बिना गलत इस्तेमाल कर रही हैं। इनका उपयोग न सिर्फ फर्जी विज्ञापनों के लिए किया जा रहा है, इनके जरिए लोगों को गुमराह भी किया जा रहा है।
अभिषेक और ऐश्वर्या ने जो याचिका दायर की है, उसमें साफ किया गया है कि उनके नाम, तस्वीर आवाज या पहचान का किसी भी तरह से बिना अनुमति व्यावसायिक इस्तेमाल तुरंत रोका जाए। इंटरनेट पर मौजूद ऐसे सारे लिंक हटाने की मांग की गई है, जहां उनकी फर्जी तस्वीरें, वीडियो और आवाज का इस्तेमाल किया गया है। दोनों ने कोर्ट से यूट्यूब और गूगल को भी इस तरह के कंटेंट को ब्लॉक करने का निर्देशन देने की अपील की है।
अभिषेक का कहना है कि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म और कंपनियां उनकी तस्वीर, नाम और पहचान का बिना उनकी अनुमति के इस्तेमाल कर रही हैं। खास तौर पर एक्टर ने एआई द्वारा बनाए गए फर्जी वीडियो और अश्लील सामग्री के खिलाफ सख्त एक्शन लेने के लिए कहा है। इस मामले में अभिषेक बच्चन के वकील अमित नाइक का बयान भी आया है। उन्होंने जूनियर बच्चन के इस कदम को समय की मांग बताया है।
अभिषेक के वकील बोले, ऐसे आदेश समय की मांग हैं और खासतौर से एआई और अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से सितारों के साथ जो दुरुपयोग हो रहा है उसे रोकना बेहद जरूरी है। इससे पहले अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ जैसे कलाकार भी अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए आवाज उठा चुके हैं। अभिषेक के पिता और महानायक अमिताभ बच्चन के नाम, छवि और आवाज के इस्तेमाल पर दिल्ली हाई कोर्ट रोक लगाने का आदेश दे चुका है।
बता दें कि 9 सितंबर को ऐश्वर्या ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उनके वकील संदीप सेठी ने कहा था कि एआई की मदद से फर्जी तरीके से बनाई गई अभिनेत्री की अवास्तविक और अंतरंग तस्वीरों का इस्तेमाल कई कंपनियां अपना सामान बेचने के लिए कर रही हैं। ये वेबसाइटें उनका चेहरा और नाम लगाकर बसे पैसे बटोर रही हैं। वकील के मुताबिक, इसकी सुनवाई 15 जनवरी, 2026 को होगी।

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