थाना वारासिवनी क्षेत्र के सूचनाकर्ता के थाना वारासिवनी में दिनांक 14/01/2021 को रिपोर्ट लेख कराई कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिंग लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलाकर भगा कर ले गया है । थाना वारासिवनी में धारा 363 ताहि का अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं अपह्ता बालिका एवं आरोपी की तलाश की गई । तलाश के दौरान अपह्त बालिका दिनांक 02/03/2021को ग्वालियर में दस्तयाब हुई । उपरांत अपहृत बालिका के कथन के आधार पर प्रकरण में बलात्कार, पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति / जन जाति की धाराओ का इजाफा किया गया । और सह आरोपी को गिरफ्तार किया गया था । बालिका द्वारा बताया गया था कि मुख्य आरोपी अक्षय देवारे ने मुझे रेल्वे स्टेशन पर छोड़कर भाग गया था । पुलिस उसे तभी से तलाश कर रही थी । किन्तु वह बड़ी चालाकी से अपने मोबाईल नम्बरो को बदलकर महाराष्ट्र के अलग-अलग शहरो में रहता था ताकि पुलिस उसे पकड़ न सके । वरिष्ठ अधिकारियो द्वारा उक्त आरोपी को शीघ्र गिरफ्तार करने के निर्देश दिये थे एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक बालाघाट द्वारा उसे पकड़वाने वाले को 5000/ रुपये का ईनाम भी उद्घोषित किया गया था ।
प्रकरण की विवेचना एवं आरोपी की तलाश थाना अजाक द्वारा की जा रही थी ।पतारसी के दौरान आरोपी को उसके घर एवं रिस्तेदारो में कई बार तलाश किया गया किन्तु आरोपी अक्षय देवारे नही मिलता था न ही उसके संबंध में कोई जानकारी मिलती थी । तलाश के दौरान दिनांक 05/04/2026 को जानकारी मिली कि ग्राम मोहगांव थाना रामपायली में आरोपी के रिस्तेदार के घर एक व्यक्ति देखा गया है । सूचना की दस्दीक तत्काल पुलिस टीम द्वारा ग्राम मोहगांव पहुच कर घर की घेराबन्दी कर बाहरी व्यक्ति की दस्दीक की गई । दस्दीक कर वह आरोपी अक्षय देवारे होना पाया गया । तब आरोपी से पूछताछ कर उसे गिरफ्तार किया गया । आरोपी से पूछताछ आदि कार्यवाही कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट बनाने पर आरोपी जेल दाखिल किया गया । उक्त आरोपी की गिरफ्तारी में निरी. ब्रजेश कुमार, प्रआर. 796 रमेश उके, आर. 28 शैलेष गौतम, महिला आर.355 रितु ठेकवार एवं चालक प्रआर. 362 चन्द्र कुमार तिवारी थाना अजाक की मुख्य भूमिका रही ।


