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April 29, 2026
सी टाइम्स
राष्ट्रीय

जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जांच में देरी का दिया हवाला



बेंगलुरु, 29 अप्रैल  अपने प्रशंसक रेनुकास्वामी की सनसनीखेज हत्या के मामले में आरोपी नंबर 2 और जेल में बंद अभिनेता दर्शन ने सबूतों की जांच में हो रही देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है।

अभिनेता दर्शन ने इस मामले में सबूतों की जांच में देरी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट में नई जमानत याचिका दाखिल की है।

यह याचिका 14 अप्रैल को दाखिल की गई। दर्शन ने अपनी याचिका में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले निचली अदालत को सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद ट्रायल में देरी हो रही है और मामले के निपटारे में एक साल से अधिक समय लग सकता है। अब तक उन्होंने जांच और ट्रायल की प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया है।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा दर्शन को दी गई जमानत रद्द कर दी थी। शीर्ष अदालत के आदेश के बाद उन्हें पिछले साल 14 अगस्त को दोबारा गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह बेंगलुरु की परप्पना अग्रहारा सेंट्रल जेल में बंद हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट से मिली जमानत रद्द होने के बाद इस बार दर्शन ने सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इस मामले पर अगले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावना है।

दर्शन के प्रशंसक रेनुकास्वामी की 8 जून 2024 को बेंगलुरु में बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। रेनुकास्वामी का चित्रदुर्ग स्थित उनके घर से अपहरण किया गया, फिर उन्हें बेंगलुरु लाकर एक शेड में रखा गया और कथित तौर पर प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया गया।

हत्या के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया था। इस घटना का खुलासा तब हुआ, जब एक निजी अपार्टमेंट के सुरक्षा कर्मियों ने कुत्तों के झुंड को शव घसीटते देखा।

मामले में बेंगलुरु पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल 3,991 पन्नों की चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि रेनुकास्वामी ने कथित तौर पर सुपरस्टार दर्शन की करीबी पवित्रा गौड़ा को उनके साथ गुप्त लिव-इन रिलेशनशिप में रहने का प्रस्ताव दिया था।

रेनुकास्वामी के अपहरण और हत्या के आरोप में दर्शन, पवित्रा गौड़ा समेत 17 लोगों को 11 जून 2024 को गिरफ्तार किया गया था। बाद में बेंगलुरु सेंट्रल जेल में दर्शन को कथित ही सुविधाएं’ मिलने की तस्वीरें सामने आने के बाद उन्हें बल्लारी जेल भेजा गया था। इस मामले में उनके खिलाफ तीन एफआईआर दर्ज हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दर्शन, पवित्रा गौड़ा और अन्य आरोपियों की जमानत रद्द कर दी थी।

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